नई दिल्ली/रायपुर। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामान की सप्लाई पर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर रोक लगा दी है।
अब ई-कॉमर्स कंपनियों को तीन मई तक लॉकडाउन से छूट नहीं मिलेगी। कंपनियां केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकती हैं।

बता दें 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 15 अप्रैल से इसे 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान सभी ट्रेनें, फ्लाइट, बस सेवा बंद रहेंगी। साथ ही राज्यों में जरुरी सेवाओं को ही चालू रखने के निर्देश हैं।

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