रायपुर। लॉकडाउन के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया। प्रदेश में ग्रीन, आरेंज और रेड जोन में सोमवार यानि 4 मई से शराब दुकान खुलेंगी, लेकिन शराब दुकान संचालकों को इसमें केंद्र सरकार के गाइनलाइन व शर्तों का पालन करना होगा। वाणिज्यिकर विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

विभाग से जारी आदेश के मुताबिक शराब दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लॉकडाउन की अवधि तक खोली जा सकेंगी। वर्तमान में फुटकर शराब दुकानों को देशी/विदेशी 2 बोतल व बीयर के क्रय हेतु 4 बोतल निर्धारित है।

लाकडाउन के दौरान दुकान में होने वाली भीड़ में कमी लाने के उद्देश्य से देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल तथा बीयर की विक्रमय सीमा को 6 क्वार्टर बोतल किया गया है। हालांकि ग्राहक के विक्रय काउंटर से खरीदने वाली शराब 5000 एमएल से अधिक नहीं होगी।

सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से डिलीवरी ब्वाय के माध्यम से शराब दी जाएगी। इस बाबत डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति की जाएगी।

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