नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले ( Jhiram Valley Naxalite Attack ) के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने और गवाहों से पूछताछ की मांग की थी। आपको बता दें कि इस हमले में राज्य के कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हो सकता है कि राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाया हो लेकिन पैनल ने कार्यवाही बंद कर दी है। पीठ ने कहा, ”आप चाहते हैं कि अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ की जाए, लेकिन आयोग सहमत नहीं है। हो सकता है कि आपने आयोग का कार्यकाल बढ़ाया हो लेकिन आयोग ने इसकी कार्यवाही बंद कर दी है।” इस पीठ में न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और एम आर शाह भी शामिल थे।

आपको बता दें कि मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने की राज्य सरकार की याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि 25 मई 2013 को, नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी ( Jhiram Valley Naxalite Attack ) में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।