नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के हवाई टिकटों के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने DGCA के प्रस्ताव को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए द्वारा क्रेडिट सेल के माध्यम से एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई उड़ानों पर यात्रियों के हवाई टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट अगर एजेंट ने बेचा है तो एयर टिकट के लिए रिफंड शेल भी एजेंट के माध्यम से ही इस्तेमाल होना चाहिए।
ये है पूरा मामला
हवाई यात्रियों ने लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई 2020 के बीच हवाई टिकट बुक कराया था और एयरलाइंस ने उनसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भुगतान हासिल किया था। लेकिन जब फ्लाइट का संचालन रोक दिया गया तो इन यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिये या उनका टिकट कैंसिल हो गया और एयरलाइंस से अपना पैसा वापस मांगने लगे, एयरलाइंस यात्रियों का पैसा देने में आनाकानी करने लगीं और पैसे की जगह उन्हें क्रेडिट शेल देने लगे जिसके बदले में बाद में वे कभी टिकट बुक करा सकेंगे।
कोर्ट ने कहा
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस को इन कैंसिल टिकटों का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज वे नहीं लगा सकतीं। यह रिफंड टिकट कैंसिल होने के तीन हफ्ते के भीतर होना चाहिए। यदि किसी ने किसी एजेंट के माध्यम से लॉकडाउन पीरियड के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था तो उसका पैसा तत्काल वापस करना होगा।
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