नई दिल्ली। (Jammu Kashmir land purchase rules) मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है।

राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त हटी

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने (Jammu Kashmir land purchase rules) के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

​​केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है।

See also  PM मोदी आज मुंबई को देंगे रेलवे की कई सौगात, ठाणे-दिवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन

उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जताया विरोध

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेशल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir land purchase rules) अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ”जम्मू-कश्मीर के भू स्वामित्व कानून में अस्वीकार्य संशोधन किया गया है।

डोमिसाइल के प्रतीकवाद को भी हटा दिया गया है और गैर कृषि योग्य जमीन की खरीद और कृषि जमीन के ट्रांसफर को आसान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए तैयार है और गरीब, कम जमीन के मालिकों को इसका नुकसान होगा।”

बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य का पुनर्गठन कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। इससे पहले सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रोसीजर) रूल में संशोधन किया था।

See also  दिल्ली और चेन्नई के बीच महामुकाबला आज, अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube पर हमें subscribe करें।