नई दिल्ली। दो साल पहले इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्‍वामी को बेल दे दी है।

जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड और जस्टिस इन्दिरा बनर्जी की बेच ने अर्नब गोस्‍वामी को बेल दी है। बेल देने से पहले पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है।

साथ ही बेल देते हुए पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से यह भी जानना चाहा कि गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी? क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है।

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अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ”हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसा मामला है, जिसमें हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं और वे लोगों की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं।”

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