बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रायपुर के व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित (Vyavasayik Sahakari Bank Maryadit) पर कार्रवाई की है। RBI ने सहकारी (Co-Operative) बैंक पर कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी पत्र में कहा गया है की मार्च 31 साल 2018 में बैंक के आर्थिक स्थित से कुछ निर्देश दिए गए थे। जिसका बैंक प्रबंधन ने पालन नहीं किया गया था। आरबीआई ने बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसके बाद बैंक की ओर से जवाब भेजा गया।

RBI ने लगाया बैंकों पर जुर्माना 

व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। जुर्माना लगाने का कारण KYC और दूसरे नियमों का उल्लंघन (violation of KYC) है।

इसलिए लगा जुर्माना 

रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना ऑन साइट एटीएम (On site -ATM) की ओ​पनिंग और KYC को लेकर RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

ग्राहकों के ट्रांजैक्शन पर असर नहीं

RBI ने आगे कहा कि दोनों बैंकों के खिलाफ लिया गया एक्शन रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है। यानी ग्राहकों के लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला।

पिछले महीने भी बैंकों पर एक्शन 

इसके पहले रिजर्व बैंक ने पिछले महीने दिसंबर में तीन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया था। इसमें एक बैंक ओडिशा का Berhampur Co-operative Urban Bank Ltd था, दो बैंक पश्चिम बंगाल के थे, जिसमें से एक बैंक Boral Union Co-operative Bank और दूसरा Khatra People’s Co-operative Bank था।

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