टीआरपी डेस्क। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 के मद्देनजर हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating procedure) निर्धारित करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव, मेला अधिकारी और हरिद्वार के जिलाधिकारी को इस विषय पर एक बैठक कर हरिद्वार कुंभ के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों को बनाने तथा इस संबंध में कार्ययोजना बनाकर 13 जनवरी को अदालत के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, मेलाधिकारी तथा हरिद्वार के जिलाधिकारी को 13 जनवरी को अदालत में उपस्थित रहने को भी कहा है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने की।

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल और अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में दायर अलग—अलग जनहित याचिकाओं में कहा है कि प्रदेश में पृथक-वास केंद्रों और कोविड केयर सेंटरों की हालत बुरी है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में लौटने वाले प्रवासियों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

इससे पहले, उच्च न्यायलय के आदेश पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां गठित की गयी थीं। इन समितियों की रिपोर्ट और सुझाव भी अदालत ने 13 जनवरी को प्रस्तुत करने को कहा है।

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