टीआरपी डेस्क। अगर आप नौकरीपेशा (GST on Notice Period) हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। आप किसी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं और नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा।

एंप्लॉयी जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस सर्व करना होता है। जो एंप्लॉयी बड़े पदों पर होते हैं उन्हें तो 3-6 महीने तक का नोटिस सर्व करना पड़ता है। अगर इस नोटिस पीरियड ( Notice Period ) में कोताही की तो उस एंप्लॉयी को 18 फीसदी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST भरना होगा।

नए नियम के मुताबिक, नोटिस पीरियड सर्व नहीं करने पर एंप्लॉयी को नोटिस पीरियड की सैलरी पर 18 फीसदी का टैक्स भरना होगा। इसको लेकर गुजरात अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है। यह मामला अहमदाबाद की एक कंपनी से संबंधित है। वहां की एक एक्सपोर्ट कंपनी (Amneal Pharmaceuticals) में काम करने वाले एक एंप्लॉयी ने अडवांस रूलिंग का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि वह वर्तमान एंप्लॉयर को छोड़ना चाहता है, लेकिन वह तीन महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहता है।

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गुजरात अडवांस रूलिंग ने सुनाया फैसला

अपने फैसले में अडवांस रूलिंग ने कहा कि इस मामले में एप्लिकेंट को 18 फीसदी का जीएसटी भरना होगा। अगर कोई एंप्लॉयी नोटिस सर्व नहीं करना चाहता है तो उसे नोटिस पीरियड की सैलरी पर 18 फीसदी का टैक्स भरना होगा। किसी भी एंप्लॉयी के लिए अप्वॉइंटमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर में दर्ज नोटिस पीरियड को सर्व करना कानूनी रूप से जरूरी है।

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