नेशनल डेस्क। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे।

चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा कि ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापिस ले। साथ ही चीफ ने पुलिस को इसमें उचित आदेश जारी करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जैसे ठीक लगता है वो उचित आदेश जारी कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी पर कहा कि आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इस पर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं है।

बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला लेने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

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