टीआरपी डेस्क। कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में लगातार कोविड के मामलों में भी कमी आ रही है। मगर बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है।

इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 (Covid-19) की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे।

सिनेमाघर के मालिकों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोरोना के रोकथाम के उपायों को जारी रखना और SOP लागू करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। जबकि स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से SOP जारी की जाएगी।

सभी तरह के प्रदर्शनी हॉल को मिली इजाजत

गाइडलाइन में स्पष्ट है कि बिजनेस टू बिजनेस (B2B) प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही अनुमति दी गई है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा MHA के परामर्श से एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा।

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