टीआरपी डेस्क। इंदिरा गाँधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जिसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद महाविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की। याचिका ने उक्त उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से अनुसूचित जाती वर्ग में चयनित अनावेदक क्रमांक 3 के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था की महाविद्यालय ने उसकी शैक्षिक योग्यता व शैक्षिक अनुभव को दरकिनार कर अनावेदक क्रमांक 3 को स्कोरेकार्ड में ज़्यादा अंक दिए हैं, जिसके चयन का आधार ही संवृत जानकारी से है जो की विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए चयनित किया गया है।

अंततः अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा प्रस्तुत इस याचिका को स्वीकार कर जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने अनुसूचित जाती (SC) वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

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