नई दिल्ली । आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने JEE एडवांस 2020 में आखिरी अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका को स्थगित कर दिया है।

जस्टिस ए एम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वह UPSC कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका में कोर्ट के फैसले का इंतजार करें।
JEE एडवांस पर कोर्ट ने स्थगित की सुनवाई
सुनवाई के दौरान एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा ने कोर्ट में कहा कि कोरोना के कारण जेईई एडवांस 2020 परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका इस साल आखिरी अटेम्प्ट था, उन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए।
UPSC की अतिरिक्त मांग वाली याचिका के फैसले का इंतजार
हालांकि, मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि इस मामले भी वहीं सिद्धांत लागू होगा, जो UPSC वाली याचिका में किया जाएगा। ऐसे में याचिकाकर्ता को UPSC की अतिरिक्त मांग वाली याचिका के फैसले के लिए इंतजार करना चाहिए।
कोर्ट ने UPSC याचिका पर फैसला सुरक्षित
इससे पहले 9 फरवरी को UPSC कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका केंद्र ने कोर्ट में उन कैंडिडेट्स को एक और अवसर देने पर सहमति जताई थी, जिन्होंने पिछले साल हुई परीक्षा में अपना लास्ट अटेम्प्ट किया था। हालांकि, केंद्र ने यह भी साफ किया था कि सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा जो परीक्षा में बैठने की उम्र पार न कर चुके हों।
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