BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को TRP घोटाले से मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत की मंज़ूरी
BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को TRP घोटाले से मिली राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत की मंज़ूरी

टीआरपी डेस्क। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने TRP घोटाले के आरोपी BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जमानत मंज़ूर कर ली है। इस दौरान पार्थो के परिवार वाले अपने आंसू नहीं रोक पाए और रो पड़े। आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने पार्थो को दिसंबर में गिरफ्तार किया था। वह टेलिविज़न रेटिंग पॉइंट्स स्कैम में कथित भागीदारी के आरोप में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।

जानकारी अनुसार इसके तहत पार्थो को 2 लाख रुपये का पर्सनल बांड और 2 लाख रुपये का प्रोविजनल बांड जमा कराना होगा। साथ ही पार्थों को अगले 6 महीनों तक प्रत्येक माह के पहले शनिवार को मुंबई अपराध शाखा को रिपोर्ट करना होगा। वह कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते हैं।

पहले की गई थी याचिका खारिज

गौरतलब है कि इससे पहले पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका को मुंबई सेशंस कोर्ट ने जनवरी में खारिज कर दिया था। जिसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस बीच जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें जेजे अस्पताल ले जाना पड़ा। उनके वकील अर्जुन सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया।

पार्थो दासगुप्ता के वकील ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने की मांग की थी। दासगुप्ता के वकील ने तर्क दिया था कि क्राइम ब्रांच ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दिया है और अब आगे की जांच नहीं हो सकती है। इसलिए दासगुप्ता को सलाखों के पीछे रखना सही नहीं। साथ ही पार्थो के वकील ने मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया।

पार्थो दासगुप्ता ने किया था अपने पद का दुरुपयोग

वहीं इस मामले में सरकारी वकील शिशिर हिरे ने तर्क दिया था कि दासगुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उसने अपने निजी लाभ के लिए कुछ चैनलों का पक्ष लिया। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और लगभग 2 सप्ताह पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपको बता दें, दासगुप्ता पर अपने पद का दुरूपयोग करने और रिपब्लिक टीवी चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलायर मीडिया एवं इस टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी से साठगांठ करके टीआरपी में छेड़छाड़ करने का आरोप है।

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