बैंक फ्राड मामले में रायपुर के शराब और होटल कारोबारी सुभाष शर्मा की 31.83 करोड़ की संपत्ति कुर्क
बैंक फ्राड मामले में रायपुर के शराब और होटल कारोबारी सुभाष शर्मा की 31.83 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा छत्तीसगढ़ में बैंक फ्राड मामले में गिरफ्तार सुभाष शर्मा से जुड़ी 31.83 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। यह कार्यवाही मनी लांड्रिंग के मामले में हुई है। बता दें कि इससे पहले ED ने शर्मा से जुड़ी करीब 7 करोड़ 85 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को अटैच किया था।

ED के अधिकारियों ने बताया, सुभाष शर्मा ने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से ऋण लिया। बाद में इस कर्ज को अपनी अलग-अलग कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। जांच में सामने आया कि सुभाष शर्मा ने 29.65 करोड़ रुपए की ऋण राशि विभिन्न कंपनियों के जरिये मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के फेरो एलॉयस यूनिट के संयंत्र और मशीनरी में निवेश किये। इस राशि के बराबर के शेयर सुभाष शर्मा की तीन शैल कंपनियों के नाम पर जारी कर दिये गये। सुभाष शर्मा ने इन शैल कंपनियों का उपयोग बैंक से मिली ऋण राशि को डाइवर्ट करने के लिए किया।

ये संपति अटैच

जानकारी के अनुसार ED ने 29.65 करोड़ रुपये मूल्य की मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के फेरो एलॉयस यूनिट के संयंत्र और मशीनरी को कुर्क किया है। इसके अलावा रायपुर के पुरैना गांव में स्थित 2 करोड़ 18 लाख रुपये मूल्य की जमीन को भी कुर्क किया गया है। यह सुभाष शर्मा की शैल कंपनी मेसर्स सौम्य प्रकाशन लिमिटेड के नाम पर है। अधिकारियों ने बताया, मामले में अभी जांच जारी है। बैंकों की शिकायत पर CBI भी इस मामले की जांच कर रही है।

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