रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना को लेकर नियम और भी सख्त होते जा रहे हैं. रायपुर में सार्वजनिक जगहों पर थूकना बैन कर दिया गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, बाजार, फैक्ट्री भीड़-भाड़ वाली जगहों, गलियों वगैरह में आने- जाने वाले लोग या गाड़ियों पर गुजरने वाले लोगों के चेहरों पर मास्क या फेस कवर होना चाहिए। इस संबंध में रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं.

राजधानी में अब मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही करने वाले लोगों पर फाइन तो किया जाएगा ही साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी।
संचालक माने जाएंगे जिम्मेदार
जारी आदेश में सार्वजनिक जगहों पर थूकना बैन कर दिया गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर लापरवाह लोगों का पर फाइन किया जाएगा। अगर किसी दुकान, दफ्तर, संस्थान में में भीड़ का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं होता तो वहां के संचालक इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।
दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर लगेगा फाइन
मास्क ना पहनने पर 100 रुपए, होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर 1000 रुपए, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए जाने पर ₹100 और दुकान, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 का फाइन देना होगा। इसके अलावा प्रशासन इन लोगों पर FIR भी दर्ज कर सकता है।


Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और वॉट्सएप पर…