टीआरपी डेस्क। लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2021 को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ अब सांसद भी जिला खनिज न्यास समिति के सदस्य होंगे। इस विधेयक का मकसद खदानों की नीलामी एवं आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना एवं कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना है।

निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए खान एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि खान और खनन में केंद्र सरकार, राज्यों का कोई अधिकार नहीं लेना चाहती है और इस संबंध में सभी पैसा राज्यों को ही जाएगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिला खनिज न्यास निधि समिति बनाई है। इसमें कांग्रेस के सांसद, महापौर, यहां तक की पार्टी कार्यकर्ता तक को सदस्य बनाया गया है। इस समिति में भाजपा के सांसदों को जगह नहीं दी गई थी। मगर अब इस विधेयक के पास होने के साथ भाजपा के सभी 9 सांसद स्वतः जिला खनिज न्यास के सदस्य बन जाएंगे।
बता दें कि अब इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार से नाराज चल रहा था। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता धरम लाल कौशिक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भाजपा सांसदों को भी शामिल करने की मांग भी की थी।
इसमें केंद्र सरकार के अधिनियम के मुताबिक फंड आते हैं। जिला खनिज न्यास छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में गैर-लाभकारी निकाय के रूप में काम करता है।