ध्यान दें: Taxpayers 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
ध्यान दें: Taxpayers 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

टीआरपी न्यूज डेस्क। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का समापन 31 मार्च को होने जा रहा है इसी के साथ आधार के साथ पैन कार्ड लिंक करने के साथ टैक्स बचाने की कवायद से लेकर कई चीजों के लिए यही आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। भारी जुर्मने से बचने के लिए हरेक टैक्सपैयर को डेडलाइन खत्म होने से पहले ये 5 काम जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।

ITR File करने की लास्ट डेट

अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो लेट फाइन और इंटरेस्ट के साथ इसे भरने की समयसीमा 31 मार्च, 2021 ही है। इगर आप 31 मार्च तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसे आगे नहीं पाइल कर पाएंगे और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स विभाग की नेटिस का जवाब भी देना होगा।

रिवाइज्ड और डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने ITR फाइल किया है और उसमें कोई गलती है तो रिवाइज्ड ITR भरने की लास्ट डेट 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप ITR में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। वहीं, डिलेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का लेट फाइन देना पड़ सकता है। हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए ही शुल्क देना होगा।

डिडक्शन क्लेम

वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF अकाउंट में इंवेस्टमेंट, मेडिक्लेम प्रीमियम का भुगतान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स को डोनेशन आदि की पेमेंट के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च है। अगर आप 31 मार्च तक इनका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपने टोटल इनकम पर अधिक इनकम टैक्स भरना होगा।

एडवांस टैक्स पेमेंट

जिन टैक्सपेयर्स पर एडजस्टमेंट के बाद इनकम टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है और वे सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो उन्हें एडवांस टैक्स भरना होता है। यह आमतौर पर साल में 4 किश्तों में जमा करना होता है, जिसके लास्ट इंस्टॉलमेंट का लास्ट डेट 15 मार्च था।

अगर आने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है या फिर कुल इनकम टैक्स देनदारी का 90% से कम जमा किया है तो आप 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको 1 अप्रैल, 2021 से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234B के तहत बकाया राशि पर इंटरेस्ट देना होगा।

Pan-Aadhaar लिंकिंग

PAN Card को Aadhaar Card से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 है। अगर आप इस डेट तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन नंबर काम करना बंद कर देगा और यह डिएक्टिवेट हो जाएगा। पैन डिएक्टिवेट हो जाने के बाद आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

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