रायपुर में सार्वजनिक होली की अनुमति नहीं, होलिका दहन में भी अधिकतम पांच लोगों की ही अनुमति, धारा 144 लागू
रायपुर में सार्वजनिक होली की अनुमति नहीं, होलिका दहन में भी अधिकतम पांच लोगों की ही अनुमति, धारा 144 लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अबकी बार होली कोरोना गाइड लाइन्स के अनुसार मनाई जाएगी। रायपुर में होली के सार्वजनिक आयोजनों, होली मिलन आदि को अब अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं होलिका दहन में भी अधिकतम पांच लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। वह भी मास्क, सेनिटाइजर और शारीरिक दूरी की शर्त का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन ने डीजे और नगाड़ा बजाने तक को प्रतिबंधित कर दिया है।साथ ही जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है।

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिले में सभी तरह के त्यौहार, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आयोजनों और खेल-मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी तरह की सभाएं, रैली, जुलूसों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीजे और नगाड़ा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिले के सभी पर्यटन स्थल बंद

जिले के सभी पर्यटन स्थलों को आगामी आदेश तक के लिये बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई हाेगी। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

मंदिरों-मस्जिदों में भीड़ की अनुुमति नहीं

प्रशासन ने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। कहा गया है कि धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिये खुले रहेंगे। धर्मस्थल में अकेले प्रवेश किया जा सकता है। यहां किसी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं होगा।

बाहरी राज्यों से आने वालों को सात दिनों तक रहना होगा होम क्वारेंटाइन

किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।
मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी। सख्ती बढ़ाई जाएगी।

कंटेनमेंट जोन बनाने का भी निर्देश

कलेक्टर ने कहा है, अगर किसी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या पाई जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र के सभी लोगों को कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधों का पालन करना होगा।

जिले में कहीं भी जांच दल अथवा निगरानी दस्ते से भौतिक परीक्षण, क्वारेंटाइन और जांच में कोई असहयोग करता है अथवा जानकारी देने से इन्कार करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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