रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दी गई है. दरअसल, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कैदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई है।

जेल मुख्यालय से शनिवार को सभी जेलों को यह आदेश जारी किया गया है। वहीँ, आगामी आदेश तक के लिए कैदियों से उनके स्वजनों की मुलाकात पर रोक लगाई है।

धारा 144 लागू

छत्‍तीसगढ़ में धारा 144 लागू कर दिया गया है। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। हालांकि, बिजनेस करने के लिए रायपुर आने वाले लोगों को तीन दिन के अंदर बाहर लौटने की अनुमति दी जाएगी। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को ही सशर्त शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर होगी एफआईआर

इन नियमों का यदि उल्लंघन किया तो एफआइआर दर्ज होगी। धार्मिक कार्यक्रम एवं त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होली, शबे बरात तथा गुड फ्राईडे जैसे त्योहार आ रहे हैं।

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