कन्टेनमेंट जोन
BREAKING : रायपुर में अविनाश आशियाना और उरला कन्टेनमेंट जोन घोषित

रायपुर। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत अविनाश अशियाना (थाना-कबीर नगर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

तय की गई परिसीमाएं

कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व और पश्चिम में अविनाश अशियाना आवासीय काॅलोनी की बाउड्रीवाल, उत्तर में अविनाश अशियाना की बांउड्रीवाल एवं खाली जमीन तथा दक्षिण में अविनाश अशियाना आवासीय कालोनी का मुख्य द्वार तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।

कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पंचायत अभनपुर के अंतर्गत ग्राम उरला (थाना- अभनपुर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए

कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में गायकवाड के मकान तक ,पश्चिम में भागीरथी के मकान तक, उत्तर में कोविड मरीज का मकान तथा दक्षिण में पी.एल.साहू का मकान तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।

सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।

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