शादी विवाह और शोक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों के शामिल होने के आदेश, ई-पास के लिए ये निर्देश पढ़ें पूरी खबर
शादी विवाह और शोक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों के शामिल होने के आदेश, ई-पास के लिए ये निर्देश पढ़ें पूरी खबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए 9 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है इस बीच जिला कलेक्टर ने शादी विवाह व शोक कार्यक्रम में अधिकतम 10 की मौजूदगी की अनुमति दी है।

बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले शादी विवाह व शोक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों की शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसमें बदलाव करते हुए अब केवल 10 लोगों को इन कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

वहीं बस स्टैंड, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तक आने जाने वाले यात्रियों को दिए जाने वाले ई पास जारी करने के नियम में भी संशोधन किया गया है। अब केवल यात्रा टिकट दिखाकर ही यात्री यात्रा कर सकेंगे।

देखें पूरा आदेश

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