रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस आदेश की कंडिका 5 में होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

इसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा। यह आदेश 26 अप्रेल सुबह 6 बजे से लागू होगा।