एक्शन में सुप्रीम कोर्ट बनाई 12-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स, राज्यों में करेंगे ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का वितरण
image source : google

टीआरपी डेस्क। कोरोना वायरस के प्रकोप के थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसके कारण देश के ज्यादातर राज्यों को ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की जरूरत और आपूर्ति का काम देखेगी।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स के गठन का मकसद महामारी के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वैज्ञानिक और विशेषीकृत डोमेन ज्ञान के आधार पर हो सके। बता दें, आज शनिवार को राज्यों में ऑक्सीजन और जरुरी दवाओं के आवंटन के लिए 12-सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया।

जिनमें यह सदस्य शामिल होंगे-

i) डॉ. भबतोष विश्वास, पूर्व कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता

(ii) डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली

iii) डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, नारायण हेल्थकेयर, बेंगलुरु
(iv) डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु

(v) डॉ. जेवी पीटर, निदेशक, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु

(vi) डॉ. नरेश त्रेहान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मेदांता अस्पताल और हृदय संस्थान, गुरुग्राम

(vii) डॉ. राहुल पंडित, निदेशक, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और आईसीयू, फोर्टिस अस्पताल, मुलुंड (मुंबई, महाराष्ट्र) और कल्याण (महाराष्ट्र);

(viii) डॉ. सौमित्र रावत, अध्यक्ष और प्रमुख, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लिवर प्रत्यारोपण विभाग, सर गंगा राम अस्पताल

(ix) डॉ. शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर और हेपेटोलॉजी विभाग के निदेशक, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंस (ILBS), दिल्ली

(x) डॉ. जरीर एफ उदवाडिया, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल और पारसी हॉस्पिटल, मुंबई

(xi) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (पदेन सदस्य) तथा

(xii) नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे। जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। जरुरत पड़ने पर कैबिनेट सचिव सहयोगी की नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि वह अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे के रैंक के अधिकारी को नामित नहीं कर सकेंगे।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर