टीआरपी डेस्क। सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन पर परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के नियम को सरकार ने थोड़ा आसान किया है। इसमें सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को अब खत्म कर दिया गया है। स आदेश से इस कोरोना काल में असमय काल का शिकार हुए शासकीय कर्मियों के आश्रितों को फायदा होगा।
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