नई दिल्ली। भाजपा सांसद गौतम गंभीर के कोरोना मरीजों को दवा बांटने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में सांसद को क्लीन चिट देने वाले ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के पास बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू मिलने की जांच करने वाले औषधि नियामक की रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ख़ुद को मददगार दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए।
आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दवा बांटने पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और नेता हैं. कोरोनाकाल में जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए उन्होंने फैबीफ्लू जैसी दवाइयां बांटी होंगी. मगर जब दवाओं की किल्लत हो, ऐसे में क्या उनका तरीका सही था?
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