50 साल बाद बदला फैमिली पेंशन कानून, 'हत्या' के ऐसे मामलों में अब नहीं रुकेगी पेंशन की रकम

नेशनल डेस्क। अगर आप को भी पेंशन मिलता है तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) के सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है। यानी अब NPS सब्सक्राइबर्स पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे।

PFRDA के मुताबिक, जिस सब्सक्राइबर्स का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते है।

जानें क्या है नियम

बता दें कि मौजूदा समय में पेंशन फंड (Pension Fund) में दो लाख रुपये से अधिक होने की सूरत में फंडधारक रिटायर होने या 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर अधिकतम 60 फीसद रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। अब PFRDA के मुताबिक अगर फंड में राशि पांच लाख रुपये से कम है तो धारक यह पूरी रकम निकाल सकते हैं,

उन्हें बीमा योजना खरीदने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेवानिवृत्ति के समय या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 2 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले NPS खाताधारकों को अनिवार्य आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी खरीदने की आवश्यकता होती है।

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PFRDA ने कहा :

PFRDA ने यह भी कहा कि पेंशन फंड से समय-पूर्व एकमुश्त निकासी की सीमा भी मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में शामिल होने की उच्च आयुसीमा अब 70 वर्ष और निकलने की सीमा 75 वर्ष कर दी गई है।

ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS

  • ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें।
  • न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें। आपका मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।
  • अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें।
  • इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
  • आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
  • आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।
  •  पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा, आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी।
  • इन्वेस्टमेंट करने के बाद e-sign/print registration form पेज पर जाएं. यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं. इससे आपकी केवाईसी (Know your customer) हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें. ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं. इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
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