लाइसेंस निलंबित
ज्यादा कीमत पर स्टाम्प बेचने वाले 4 वेंडरों के लाइसेंस निलंबित

रायपुर। जिला पंजीयको द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी किया जाता है। मुद्रांक विक्रेताओं द्वारा पक्षकारों को स्टाम्प के मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्प के विक्रय की शिकायतें प्राप्त होने पर, सचिव, वाणिज्यिक कर पंजीयन श्री निरंजन दास द्वारा संज्ञान लिया जाकर, उप महानिरीक्षक पंजीयन को मुद्रांक विक्रेताओं का निरीक्षण कर मामले की जांच के लिए निर्देशित किया गया।

स्टाम्प वेण्डरों का आकस्मिक निरीक्षण किया

उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक रायपुर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से 28 जून 2021 को रायपुर तहसील परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर में कुल 09 स्टाम्प वेण्डरों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें से 4 स्टाम्प वेण्डरों के द्वारा अधिक राशि पर विक्रय करना पाया गया।

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निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर स्टाम्पों का विक्रय करने वाले स्टाम्प वेण्डरों अशोक कुमार साहू, श्रीमति गीता बघेल, दिलीप कुमार साहू, देव कुमार जोशी को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति नियम 26 की शर्त क्रमांक-4 के उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाकर, तत्काल प्रभाव से उनका लायसेंस निलंबित किया गया। शेष 5 स्टाम्प वेण्डरों के द्वारा अन्य अनियमितता पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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राज्य में स्टाम्पों की आपूर्ति के लिए भौतिक स्टाम्पों के साथ ई-स्टाम्पों के प्रदाय की भी व्यवस्था है। इस हेतु स्टाक होल्डिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिकांश जिलों में ई-स्टाम्प सुविधा केन्द्र संचालित है। इसके अलावा राज्य में लगभग 1100 लोक सेवा केन्द्रों एवं कतिपय बैंको को भी ई-स्टाम्पों के प्रदाय के लिए अधिकृत किया गया है। स्टाम्प वेण्डरों द्वारा अधिकांशतः छोटे मूल्य के स्टाम्प (500 रूपये तक के स्टाम्पों) का विक्रय किया जाता है।

स्टाम्पों को अधिक कीमत पर बेचने पर अंकुश लगाये जाने के लिए राज्य के समस्त जिला पंजीयकों द्वारा नियमित रूप से स्टाम्प वेण्डरों का निरीक्षण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं।

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