दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

टीआरपी डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा रद्द होने के कारण ली गई फीस को वापस करने का आदेश दे.

याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी दी, ऐसे में छात्रों से वसूले गए परीक्षा शुल्क वापस किए जाने चाहिए. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीएसई ने परीक्षा के नाम छात्रों से करोड़ों रुपये वसूला है. चूंकि परीक्षाएं रद्द हो चुकी है, इसलिए सीबीएसई को यह रकम रखना न्यायोचित नहीं है.

शिक्षा मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया

शुल्क वापस करने की मांग को लेकर समाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता दीपा जॉसेफ ने रिच याचिका दाखिल की है. वह 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे की मां हैं. उन्होंने कहा है कि 7 विषयों की परीक्षा के लिए उन्होंने 2100 रुपये सीबीएसई में जमा कराए. लेकिन 14 अप्रैल को सीबीएसई ने कोरोना महामारी के मद्देनजर परीक्षाएं रद्द कर दी. साथ ही कहा कि अभी तक परिणाम भी जारी नहीं किया. इसके साथ ही याचिका में कहा है कि जून माह में सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की भी परीक्षाएं रद्द कर दी. याचिका में सीबीएसई के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया गया है.

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर