टीआरपी न्यूज। अब असम में भी अब लव जिहाद जैसा कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि यह कानून ऐसे लोगों पर नजर रखेगा, जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ये लव जिहाद कानून नहीं कहलाएगा साथ ही ये हिंदू और मुस्लिम, दोनों पर लागू होगा।
हिंदू भी धोखा देकर शादी नहीं कर सकते- असम CM
हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “इस कानून के आने के बाद हिंदू पुरुष भी अपनी जानकारी छिपाकर किसी हिंदू महिला से शादी नहीं कर सकेगा। हमारा मानना है कि हिंदू भी छल से शादी नहीं कर सकता। जब मुस्लिम धोखे से हिंदू महिला से शादी करता है, तो वही लव जिहाद नहीं है। मेरे लिए तो वो भी जिहाद है, जब कोई हिंदू ऐसा करता है। ये कानून धोखा करके शादी करने वालों को रोकेगा।’
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि पहले हम गो रक्षा कानून लाएंगे। उसके बाद दो बच्चों का कानून लागू करेंगे, फिर हम ये कानून लाएंगे।
अभी 10 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून
अभी 10 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून हैं। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2003 में इसे निरस्त कर दिया गया।
अभी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून हैं। इनमें हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में 5 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।
SC-ST और नाबालिग के मामले में ये सजा 7 साल की है। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है। इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ है। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।