टीआरपी डेस्क। रविवार को देश की राजधानी दिल्ली के लिए अनलॉक-7 की गाइडलाइन जारी की गई। इसी के साथ लोगों को एक और सहूलियत देते हुए 50% क्षमता के साथ किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की छूट दे दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल-कॉलेज में ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सहित पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमति लेने की जरूरत अब नहीं होगी। इसके अलावा अकादमिक प्रोग्राम के तहत होने वाली गैदरिंग की अनुमति भी दी गई है। इसमें स्कूल-कॉलेज से जुड़ी मीटिंग भी शामिल है।
अनलॉक-6 में खुले थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
पिछले रविवार को दिल्ली सरकार ने बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी थी। हालांकि, सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर पाबंदी अभी भी जारी है। इसके साथ ही सामाजिक/राजनीतिक जमावड़ों पर भी रोक है।
दिल्ली में अब इन्हें छूट
- योगा सेंटर और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
- शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे।
- सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100% स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा।
- प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं।
- दुकानें, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
- स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर।
इन पर अब भी पाबंदी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट
- सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
- स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स