Ganeshotsav,
गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती

रायपुर। राजधानी में गणेशोत्सव को लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कोरोना के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए गणेशोत्सव आयोजन के निर्देश दिए गए है।

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गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती है

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए रायपुर अपर कलेक्टर  ने गणेशोत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पंडालों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई तय कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती है। वहीँ मूर्ति स्थापना वाले पंडालों की उचाई 15 फीट और 15 फ़ीट चौड़ाई तय की गई है।

Ganeshotsav guidelines,
गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक पंडाल में अब 4 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती है

इस बार भी गणेशोत्सव में स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान भीड़ जुटाने वाले आयोजन पर पाबंदी रहेगी।

गणेशोत्सव लिए जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश।

मूर्ति की उंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फिट से अधिक न हो।

मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।

पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो ।

पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।

पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो,

दर्शको एवं आयोजको के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगे।

किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें

दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियो का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए

कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा,

कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी

भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी

मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेगे