Negative report of RTPCR test of Corona air line
वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

रायपुर। अन्य राज्यों से वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नए              दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।जिसके अनुसार आठ अगस्त से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की
आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

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Negative report of RTPCR test of Corona
वायु मार्ग द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

नए निर्देशों के मुताबिक

  • राज्य शासन के नए निर्देशों के मुताबिक ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें लेने का प्रमाण हो, उन्हें भी निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
  • केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी।
  • जांच रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी या एसआरएफ आईडी अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा।
  • 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा।
  • जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, आई.डी. एवं मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा।
  • अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा।
  • जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।
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