ब्रेकिंग: रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में गिरफ्तार छात्र की हुई जमानत

रायपुर। NCRB की सूचना पर आईटी एक्ट की धारा 67 A के तहत गिरफ्तार रायपुर के एक कॉलेजिएट छात्र को अदालत से जमानत मिल गई। उस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कबीर नगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

कबीर नगर थाना प्रभारी गिरीश तिवारी ने बताया कि NCRB द्वारा उनके क्षेत्र में निवासरत योगेंद्र कुमार साहू के सम्बन्ध में जानकारी दी गई थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में उसकी भूमिका है और उसने नाबालिगों की अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की है।

मोबाइल नंबर और अन्य तथ्यों के आधार पर योगेंद्र के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 A के तहत जुर्म दर्ज किया गया और उसकी गिरफ़्तारी की गई। आपको बता दें कि यह जुर्म गैर जमानती धारा के अंतर्गत आता है।

आरोपी ने कहा- कोई और इस्तेमाल कर रहा था संबंधित नंबर

कबीर नगर थाने की पुलिस ने योगेंद्र साहू को गिरफ्तार करके प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल की अददलत में पेश किया। योगेंद्र के अधिवक्ता आलोक दत्त झा ने इस प्रकरण में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि संबंधित मोबाइल नंबर योगेंद्र साहू के नाम पर दर्ज जरूर था मगर इसका इस्तेमाल श्रेयम अवस्थी नामक शख्स द्वारा किया जा रहा था। अधिवक्ता ने श्रेयम द्वारा इस संबंध में दिए गए शपथ पत्र को भी प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद योगेंद्र साहू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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राज कुंद्रा पर भी चल रहा है ऐसा मामला

गौरतलब है कि फिल्म निर्माता राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के मालवाणी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 420, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की 67 और 67A और Indecent Representation of Women (Prohibition) Act के तहत धारा 2 जी, 3,4, 6 और 7 के तहत केस दर्ज हुआ है. इसमें आईटी एक्ट की धरा 67 A भी शामिल है। राज कुंद्रा फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। पोर्नोग्राफी से जुड़े ऐसे ही मामले में रायपुर की अदालत में प्रकरण प्रस्तुत हुआ, यही वजह है कि इस मामले को लेकर न्यायालय परिसर में काफी चर्चा रही।

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