टीआरपी डेस्क। हाईकोर्ट में लगभग 1.5 बाद 6 सितंबर से ऑफलाइन सुनवाई होने जा रही है। रजिस्ट्रार जनरल ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में कहा है कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

6 सितंबर से पहले की तरह ही फिर उच्च न्यायालय में वकील समेत पक्षकार कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले सकेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को सख्ती के साथ कोविड नियमों का पालन करना होगा। जिसमें फेस मास्क पहनने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
किन नियमों का करना होगा पालन
- जिन वकीलों को केस फाइल करना है या जिन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं केवल उन्हें ही हाईकोर्ट आने की इजाजत होगी।
- एक केस के सिलसिले में केवल दो वकीलों को मौजूद रहने की इजाजत होगी।
- अगर किसी मामले में वकील या फिर पक्षकार वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई की मांग करता है तो उसका फैसला संबंधित कोर्ट की बेंच करेगी।
स्टेनोग्राफर से लेकर महाधिवक्ता और जज भी हो चुके हैं संक्रमित
सेकंड वेव से पहले कोरोना के घटते मामलों को देख एक बार ऑफलाइन सुनवाई का फैसला लिया गया था। लेकिन उस समय कई कोर्ट रूम के स्टेनोग्राफर संक्रमित हो गए। कई जज भी संक्रमण की चपेट में आ गए। खुद महाधिवक्ता भी संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद कई दिनों तक महाधिवक्ता कार्यालय को सील कर दिया गया था। संक्रमण के इस फैलाव को देखते हुए आनन फानन में दोबारा ऑनलाइन सुनवाई का फैसला लिया गया था।
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