टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें। हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते की मोहलत दी है।

जस्टिस डीवीई चंद्रचूड ने कहा कि मेरे पास IBC के बहुत मामले आ रहे हैं, ये कॉरपोरेट के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन NCLAT और NCLT में नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो केसों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, मैंने NCDRC के लिए चयन समिति की अध्यक्षता की है, CJI ने NCLAT की अध्यक्षता की है।
बता दें कि सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ट्रिब्यूलनों में नियुक्तियों और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 21 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
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