डॉक्टर से मारपीट: महिला आयोग अध्यक्ष के पीए की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के दफ्तर में डॉक्टर की पिटाई के मामले में आरोपी बनाए गए अभिषेक सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले को अदालत ने गंभीर वारदात माना है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के निज सचिव अभिषेक सिंह ने बुधवार एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत में जमानत का आवेदन दिया था, इसमें उसने खुद को निर्दोष बताया। पुलिस की ओर से इस आवेदन का विरोध किया गया। बाद में अदालत ने आरोपी की जमानत की अर्जी खारिज कर दिया।

बता दें कि अभिषेक सिंह को पुलिस ने शनिवार 4 सितम्बर को गिरफ्तार किया था। सिविल लाइंस थाने में लिखाई रपट के मुताबिक आरोपी ने एक सुनवाई के लिए आयोग पहुंचे सुयश हास्पिटल के संचालक डॉ. मनोज लाहोटी को कमरे में बंद कर पीटा। उनको बंधक बनाए रखा और मोबाइल भी छीन लिया।

महिला आयोग के दफ्तर में हुई मारपीट की घटना से बवाल मचा हुआ है। शहर भर के डॉक्टर इसके विरोध में लामबंद हो गए हैं। डॉक्टरों ने उसी दिन विरोध शुरू कर दिया था। रात में सभी लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे थे। सोमवार को डॉक्टरों ने राज्यपाल अनुसूईया उइके और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर शिकायती ज्ञापन दिया। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अस्पताल में भर्ती डॉ. मनोज लाहोटी से मिलने भी पहुंचे थे।

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