प्रमोशन पर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट राज्यवार करेगा सुनवाई, राज्य सरकारों को अनूठे मुद्दे दो हफ्ते के भीतर दाखिल करने के निर्देश
प्रमोशन पर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट राज्यवार करेगा सुनवाई, राज्य सरकारों को अनूठे मुद्दे दो हफ्ते के भीतर दाखिल करने के निर्देश

नई दिल्ली। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामलों की 5 अक्तूबर से अंतिम सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकारों को 2 हफ्ते का दिया समय

कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं इसलिए राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे राज्यों के लिए अनूठे मुद्दों की पहचान करें और दो हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें।

वहीं केंद्र और राज्य सरकारों ने ‘रिजर्वेशन इन प्रमोशन’ के मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। इस मामले में 133 याचिकाएं देश भर से दाखिल की गई हैं। सभी याचिकाओं में राज्य के स्तर पर जटिल समस्याओं को उठाया गया है।

दरअसल, इलाहाबाद, बंबई और दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई उच्च न्यायालयों ने इस मामले में अलग-अलग आदेश दिए हैं कि प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा या नहीं और अगर लागू होगा तो किस तरह से लागू होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है जिसे नागराज जजमेंट कहते हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में पूरी तरह से हर मुद्दे पर कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ और कई अनसुलझे सवाल हैं।

See also  नया फरमान- छत्तीसगढ़ में अब 29 जून से 5 जुलाई तक बंद रहेंगे समस्त रेस्टोरेंट, होटल और बार, देखें ये आदेश

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएपपर