New covid cases in india : बीते 24 घंटे में संक्रमण के 21 हजार से ज्यादा नए मामले, छत्तीसगढ़ में 24 नए मरीज

नई दिल्ली। देशभर में अब भी कोरोना वायरस का खतरा जारी है। कोरोना वायरस से कई लोगों की जान भी चली गई है। हालाँकि इससे बचने के लिए महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार समेत वैज्ञानिक अपने अपने तरिके से कोरोना महामारी को दूर करने में लगे हुए है। इसी बीच खंबर मिल रही है कि कोरोना वायरस महामारी से मौत होने पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। केंद्र ने बताया कि यह रकम सभी राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से देंगे।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने मुआवजा देने के लिए सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब राहत कार्यों में शामिल लोगों समेत कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आकर जान गवांने वाले लोगों के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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इस तरह कर सकते हैं आवेदन

जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी एक फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। इस फॉर्म पर आवेदन के साथ लगने वाले सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की भी जानकारी देनी होगी। डॉक्युमेंट्स में सबसे जरूरी कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट होगा। साथ ही मृतक और जिसे मुआवजा मिलना है, उसका आधार कार्ड भी देना होगा। ये आवेदन आप कलेक्ट्रेट कार्यालय या DDMA ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर (अगर जिले में है तो) और सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये कमेटी ही आवेदन की जांच करेगी और इस पूरी प्रक्रिया में आ रही शिकायतों का निपटारा भी करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने जिले के इन अधिकारियों से बात कर सकते हैं।

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