नई दिल्ली। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले छह महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है।

गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना एक अक्टूबर 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय के अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि पहली बार इतने लंबे समय के बाद दो अन्य जिलों- लोअर दिबांग और लोहित के दो पुलिस थाना क्षेत्रों में आफस्पा कानून लागू नहीं होगा। यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है।
मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा की अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों जिलों और नामसई जिले के नामसई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र को इससे पहले आदेश वापस लेने तक अशांत इलाका घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक घोषित रहेगा।
आफस्पा उन इलाकों में लागू किया जाता है, जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एनएससीएन, उल्फा और एनडीएफबी जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी है।
Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर…