सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। पटाखा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फटाके बेचने पर फटकार लगाते हुए कहा कि हम जीवन कीमत पर उत्सव मानाने की इजाजत नहीं दे सकते, उत्सव के समय लोगों को तेज आवाज वाले पटाखे से कहां से मिलते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और अन्य से मनाया जा सकता है। शोर मचाने वाले पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को कोर्ट कर आदेश के बाद भी पटाखे में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से कहा हम आपको प्रतिबंधित सामग्रियों को गोदान में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे।

इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने वाली 6 पटाखा कंपनियों को नोटिस जारी किया था। सीबीआई (CBI) की प्राथमिक जांच में इन कंपनियों की तरफ से बेरियम की खरीद और उनका पटाखों में इस्तेमाल की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वह कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर विचार करेगा।

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