G.P. singh

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सस्पेंड ADGP जीपी सिंह के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई होनी है। बता दें कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई एक ही दिन होनी है। सुप्रीम कोर्ट IPS सिंह की गिरफ्तारी पर 6 दिन पहले ही रोक हटा दी है। राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि जब मामला हाईकोर्ट में हैं तो वह क्यों सुनवाई करे। साथ ही सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को 8 सप्ताह का समय दिया था।

पुलिस ने मामले में आईपीसी 388 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं भिलाई के एक व्यापारी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। व्यापारी आरोप लगाया था कि उनसे 1 करोड़ की मांग की जा रही है।

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