दूसरे राज्य का बायो डीजल इस्तेमाल करने पर ठेका कंपनी के खिलाफ जुर्म दर्ज, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई
दूसरे राज्य का बायो डीजल इस्तेमाल करने पर ठेका कंपनी के खिलाफ जुर्म दर्ज, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

कोरबा। निर्माण कार्यों से जुड़ी कोरबा की बड़ी ठेका कंपनी आरकेटीसी और उसके सुपरवाइजर, चालक समेत 3 लोगों के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। इस कंपनी के द्वारा अपने वाहनों में छत्तीसगढ़ शासन के जारी नियमानुसार पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का उपयोग न कर दीगर प्रान्त से लाये गए औद्योगिक उपयोग के बायो डीजल का उपयोग करना पाया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन

कोरबा जिले में कलेक्टर द्वारा हाल ही एक गाइडलाइन जारी किया गया था जिसके मुताबिक परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायो डीजल(बी-100) की बिक्री जिले में कलेक्टर की अनुमति से ही होगी। जिले में बायो डीजल की खुदरा बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार के जरूरी अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इन अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में जिले में जैव (बायो) डीजल की खुदरा बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।

खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ा टैंकर

जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कोरबा में बिना अनुमति के दूसरे राज्य से बायो डीजल लेकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में मिली सुचना के आधार पर उरगा से बालको नगर की ओर जा रही 2000 लीटर क्षमता की कैम्पर टैंकर सीजी 12 एस 5207 का पीछा कर रिस्दा चौक बालको नगर में रोका गया। 

खाद्य निरीक्षक सुशील कुमार टंडन एवं श्रीमति उर्मिला गुप्ता द्वारा टैंकर की जांच में पाया गया कि कैम्पर टैंकर में लगभग 2000 लीटर बायोडीजल है। उक्त बायोडीजल का उपयोग RKTC कंपनी द्वारा बड़ी गाड़ियों में डालकर ईंधन के रूप में किया जा रहा है।

सरकार को टैक्स का होता है नुकसान

दरअसल डीजल के मुकाबले में बायो डीजल काफी सस्ता होता है। इसके चलते कंपनी के लोग चोरी छिपे दूसरे राज्यों से बायो डीजल लेकर खुद तो इस्तेमाल करते ही हैं,दूसरों को भी बेचते हैं। व्यवसायी ऐसा करके टैक्स की चोरी भी करते हैं, जिसका सीधा नुकसान राज्य सरकार को होता है।

ईसी एक्ट के तहत जुर्म दर्ज

कोरबा कलेक्टर के अनुमोदन/आदेश व प्रारम्भिक जांच के आधार पर खाद्य निरीक्षक सुशील कुमार टंडन की रिपोर्ट पर फर्म आरकेटीसी प्राईवेट लिमि, कोरबा एवं उसके सुपरवाईजर चंद्रभूषण सिंह, टैंकर चालक कुशराम के विरूद्ध अपराध धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ईसी एक्ट) के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

कंपनी के द्वारा औद्योगिक कार्य में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम द्रव्य को डीजल चलित वाहनों में डीजल के स्थान पर उपयोग किए जाने हेतु अवैध परिवहन किया जाना मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल ( प्रदाय ) तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण ) आदेश 2005 की कंडिका 3 एवं छ.ग. एमएसएचएसडी ( अनुज्ञापन तथा नियंत्रण ) आदेश 1980 की कंडिका 3 (6) (7) का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एंव सहपठित धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके तहत भी कार्रवाई की गई।