नई आबकारी नीति हुई लागू, शौकिनों को रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगी शराब... अब अलग-अलग लाइसेंस की नहीं जरूरत, लाइव बैंड और डीजे को भी परमीशन

टीआरपी डेस्क। नई आबकारी नीति के तहत बैंक्विट हॉल, फार्म हाउसों, मोटलों और ऐसे अन्य स्थानों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने के लिए अस्थायी पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। देश की राजधानी दिल्ली में पी-10 लाइसेंस की जगह एक साल के लिए एल-38 लाइसेंस लेना होगा जिसे 5 से 15 लाख रुपये के शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा और यह राशि लाइसेंस प्राप्त परिसर के आकार पर निर्भर करेगी।

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति के तहत एल-38 लाइसेंस के आवेदनों के लिए नियम और शर्तें जारी कीं। आबकारी आयुक्त ने मंगलवार को जारी नोट में कहा, ‘एक वर्ष के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इन स्थानों पर किसी आयोजन के लिए अलग से पी-10 लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।’ हालांकि एल-38 लाइसेंस धारक एक पत्र जारी करेंगे जिसमें आयोजन की तारीख, अतिथियों की संख्या और अन्य जानकारी देनी होगी।

राजधानी दिल्ली में 17 नवंबर लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने स्वतंत्र रेस्टोरेंट (किसी भी कॉरपोरेट श्रृंखला से जुड़ा नहीं) में शराब परोसने के लिए जरूरी चार अलग-अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है। अब रेस्तरां में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरूरत होगी।

इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गुरुवार देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार मौजूद एल-17, एल-17 एफ, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस का संयुक्त विलय एल-17 लाइसेंस के रूप में कर दिया जाएगा। एल-17 लाइसेंस की जरूरत स्वतंत्र रेस्टोरेंट में भारतीय शराब परोसने, जबकि एल-17 एफ लाइसेंस की जरूरत विदेशी शराब परोसना के लिए होती है। वहीं, एल-18 और एल-18 एफ लाइसेंस भारतीय रेस्टोरेंट में वाइन, बीयर और एल्कोपॉप के साथ भारतीय और विदेशी शराब परोसने के लिए हैं।

नोटिफिकेशन के अनुसार एल-17 लाइसेंस की सालाना लाइसेंस फीस 1,000 वर्ग फुट तक के स्वतंत्र रेस्टोरेंट के लिए 5 लाख रुपये होगी। वही 1,001 से 2,500 वर्ग फुट क्षेत्र के रेस्टोरेंट के लिए 15 लाख रुपये और 2,500 वर्ग फुट से अधिक वाले रेस्टोरेंट के लिए 25 लाख रुपये देने होंगे।

एल-17 लाइसेंस के तहत किसी भी क्षेत्र में कोई भी भारतीय या विदेशी शराब परोस सकते हैं। इसमें खुली जगह जैसे बालकनी या छत या रेस्टोरेंट का निचला हिस्सा भी शामिल है। हालांकि, यह लाइसेंस देने से पहले शराब परोसने वाले क्षेत्र की जनता की नजर से समीक्षा की जाएगी। वहीं, लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र से परे, लेकिन लाइसेंस के परिसर के भीतर किसी भी कार्यक्रम या पार्टी में शराब परोसने के लिए एक अलग पी-10 ई लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

एल-17 रेस्टोरेंट में शराब को गिलास या पूरी बोतल के माध्यम से परोसा जाएगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी कि कोई भी बोतल परिसर से बाहर न जाए।

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन एल-17 रेस्टोरेंट में लाइव संगीत, पेशेवर प्रदर्शन, बैंड, डीजे, कराओके, गायन और नृत्य की अनुमति होगी।