रायपुर। बीते ढाई साल से निलंबन झेल रहे IPS रजनेश सिंह को CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL कैट से बड़ी रहत मिली है। जबलपुर कैट ने उनका निलंबन खत्म करने के आदेश देते हुए दो माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।

ईओडब्ल्यू के तत्कालीन एसपी रजनेश सिंह (IPS Rajnesh Singh) बीते ढाई साल से फोन टेपिंग सहित नान घोटाले में निलंबित हैं। अब कैट ने रजनेश का निलंबन एक वर्ष से अधिक होना औचित्यहीन कहते हुए निलंबन को निरस्त करने आदेश दिया है।
आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है सरकार
निलंबित आईपीएस रजनेश सिंह ने कैट में याचिका दायर की थी, जिस पर 16 नवम्बर को आदेश पारित हुए हैं। जानकारी मिली है कि कैट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद विधिक सलाह लेकर शासन हाईकोर्ट जा सकती है।
यह था मामला
भाजपा के शासनकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने प्रदेश में नान अफसरों सहित कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर दबिश दी थी। जिसमे करोड़ों के भ्रष्टाचार से सम्बंधित दस्तावेज़ बरामद हुए थे। इस मामले में अफसरों के फोन टेपिंग और नान घोटाले में गड़बड़ी का आरोप प्रदेश के दो आईपीएस अधिकारियों मुकेश गुप्ता सहित नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह पर लगा था। जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने दोनों ही अधिकारी को निलंबित कर दिया था।
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