रायपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की अधिसूचना 27 नवम्बर शनिवार के प्रातः 10.30 बजे से लागू कर दी गई है। अधिसूचना के उपरांत किसी भी प्रकार के स्थानांतरण अथवा पूर्व में हुए स्थानांतरण के पश्चात भारमुक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।

पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है।

यह आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक लागू रहेगी। अतः शासन के समस्त विभाग एवं संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।