रायपुर। छत्तीसगढ़ के 36 हज़ार करोड़ के कथित नान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से IAS अनिल टूटेजा और रिटायर्ड डॉ. आलोक शुक्ला समेत सभी आरोपियों को 10 दिन की मोहलत मिली है।

बता दें कि आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। इस मामले की पैरवी ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की।
वहीं अनिल टुटेजा की ओर से पैरवी मुकुल रोहतगी ने की। सूत्र बताते है कि न्यायालय के समक्ष जमा किये गए दस्तावेज बहुत ही स्मवीं शील है। जिस पर ED ने कुछ लोगो के बयान भी लिए है।
बता दें कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए पहले नंबर पर लिस्टेड था। मगर 23 नवंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अनुपस्थित थे। इस कारण मामले की सुनवाई टाल दी गई।
भाजपा शासनकाल में हुए इस 36 हज़ार करोड़ के कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद आक्रमक रही है। हालांकि मामला किस करवट बैठेगा देखने वाली बात होगी।
देखिए आदेश :


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