बीरगांव निगम चुनावः किसके सिर पर सजेगा ताज... कल आएगा परिणाम

रायपुर। बीरगांव निगम चुनाव के मतों की गिनती कल होगी। ऐसी संभावना है कि दोपहर डेढ़-दो बजे तक नतीजे जारी हो जाएंगे। मतपत्रों की गिनती के लिए आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। आज आडवानी स्कूल में मतगणना का अंतिम रिहर्सल होना है।

बीरगांव में 40 वार्ड के लिए 40 टेबल लगाए जाएंगे और सभी प्रत्याशियों के एजेंटों को एक-एक मतपत्र दिखाकर मतपत्रों के बंडल बनाए जाएंगे। बीरगांव निगम में 40 वार्ड हैं। लिहाजा मतगणना के लिए भी 40 टेबल लगाए जाएंगे ताकि वार्डों में किस प्रत्याशी को कितने मत मिले इसकी जानकारी दी जा सके। चुनाव में कुल 95 बूथ बनाए गए थे इसलिए हर बूथ की एक पेटी के हिसाब से गिनती के लिए कुल 95 मत पेटी होगी। इन मतों की गिनती के लिए स्ट्रांग रूम से बारी- बारी से 40 मत पेटी मतगणना स्थल पर लाई जाएगी और इसे सभी 40 टेबल पर पहुंचाया जाएगा। हर वार्ड में 2 से 5 बूथ हैं इसलिए अधिकतम 5 राउंड की गिनती के बाद मतगणना का कार्य पूरा हो जाएगा।

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40 टेबलों में गिनती, टेबल पर होंगे प्रत्याशियों के एजेंट

मतगणना स्थल पर जाली के बाहर राजनीतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट बैठे होंगे। मतगणना कर्मचारी इन सभी एजेंटों को एक- एक मतपत्र दिखाएंगे और मतपत्र के 20-20 के बंडल तैयार किए जाएंगे। इन बंडलों को संबंधित दलों व प्रत्याशियों के बाक्स में डाल दिया जाएगा। इस तरह से राउंडवार गिनती का काम पूरा होगा। हर राउंड की गिनती के बाद एसीओ के पास आंकड़े ले जाए जाएंगे। इसके बाद दलवार चार्ट बनाया जाएगा। मतगणना अधिकारी वार्ड वार और राउंडवार प्रत्याशियों को मिले मतों की घोषणा करेंगे। गणना पूरी होने के बाद ही अंतिम नतीजे घोषित किए जाएंगे।

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की होगी गणना

मतगणना स्थल पर 9 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की मतपेटी पहुंच जाएगी। 9 बजे के बाद पोस्टल बैलेट यानि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए अलग से टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। नोटा में मिले मतों को अविधिमान्य मत के रूप में गिना जाएगा।

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कोविड गाईडलाईन का पालन जरूरी

मतणना स्थल पर कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा। अधिकारियों कर्मचारियों, अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्त काउंटिंग एजेंट का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है। वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति काउंटिंग एजेंट नहीं बन पाएगा। मतगणना स्थल पर मीडिया केंद्र बनाए जाएंगे ताकि मीडिया को आसानी से जानकारी दी जा सके। इन केंद्रों से मतगणना की राउंडवार जानकारी मीडिया को दी जाएगी।

मतगणनास्थल पर मोबाइल बैन : ठाकुर राम

मतगणना कक्ष में मोबाइल व इलेक्ट्रानिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। केवल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसर ही बहुत आवश्यक परिस्थितियों में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगें। मतगणना की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने मंगलवार को निर्वाचन से जुड़े अफसरों की बैठक में यह निर्णय लिया है। उन्होंने स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल और मतगणना कक्ष के लिए जेनरेटर और अग्निशमन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी निकायों के निर्वाचन प्रेक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, और सहायक रिटर्निंग आफिसर वीसी के जरिए शामिल हुए।

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