कोरोना की रफ्तार रोकने राजधानी में जारी हुई नई गाइडलाइन, जानें किस पर है प्रतिबंध और किसे मिली छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को कोरना के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत शहर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा शहर में धरना, रैली व जुलूस जैसे कार्यक्रमों पर प्रतिंबध लगा दिया है। वहीं इस गाइडलाइन के तहत नागरिकों की सहूलियत के लिए कुछ छूट भी प्रदान की गई है।

इन्हें मिली इजाजत

  • राजधानी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाईट कर्फ्यू।
  • कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति।
  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक होंगे संचालित।
  • नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन।
  • सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित।
  • पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें।
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य।
  • वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है।
  • कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता हैं।

इन पर लगा प्रतिबंध

  • धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध।
  • विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी।
  • रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद।
  • रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य।

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