19 साल के युवक को 20 साल के कारावास की सजा, नाबालिग लड़की को भगाना पड़ा महंगा
19 साल के युवक को 20 साल के कारावास की सजा, नाबालिग लड़की को भगाना पड़ा महंगा

जांजगीर चाम्पा। जिले में 15 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो के द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

लापता किशोरी को बरामद किया था युवक के पास से

विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को रात्रि 10:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी खोजबीन करने पर वह नहीं मिली, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना शिवरीनारायण थाने में दर्ज कराई गई और यह भी बताया गया कि जिस युवक पर संदेह है वह भी उसी दिन से गांव से नदारद है। रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को यह जानकारी मिलेगी आरोपी के द्वारा नाबालिक को कोरबा में रखा गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम 7 दिसंबर 2020 को युवक शुभम चौहान के कब्जे से पीड़िता को छुड़ाकर लाई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी शुभम चौहान पिता दूज राम चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम राहुल थाना शिवरीनारायण को अपहरण के मामले में आईपीसी की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹500 अर्थदंड, धारा 366 के अपराध के लिए 5 वर्ष का कारावास और ₹1000 के अर्थदंड तथा धारा 376 (2) (ढ), 376 (3) एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी के द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सश्रम कारावास दिए जाने का आदेश भी विशेष न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने दिया है।

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